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कमिश्नर ने सम्भाग के सभी क्लेक्टर्स को कोरोना की जंग में मापदण्डो के पालन के निर्देश दिए

कमिश्नर भोपाल श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने संभाग के सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्कृष्ट प्रयास करें | उन्होंने कहा है कि सभी आदेश और व्यवस्थाएं नागरिकों की बेहतरी के लिए लागू किए जाएं। श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय  एवम् मुख्य सचिव कार्यालय  जारी समेकित लॉक डाउन गाइडलाइन का परिपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी जिला दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को तदनुसार संशोधित करें ।
    उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग अपने घरों में रहे तथा कहीं भी भीड़ भाड़ ना हो ।समस्त धार्मिक सामाजिक आदि कार्यक्रम पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को भी आम जनता के लिए बंद रखा जाए। इस संबंध में जिला कलेक्टर स्थानीय धर्मगुरुओं से चर्चा करें। मेले आदि अन्य सभी प्रकार के आयोजन पर भी आगामी आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे ।
    सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का सभी जगह पूर्ण पालन कराया जाये ।सामुदायिक निगरानी को बढ़ाया जाए जिससे बुखार सर्दी खासी के मरीजों के बारे में जिला प्रशासन को तत्काल सूचना मिल सके ।जिन मरीजों को सामान्य सर्दी, खांसी एवं बुखार हो उन्हें जांच के बाद समाधान होने पर घर में ही रहने के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसे मरीजों को घर में ही दवा पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जाएं। कलेक्टर इस कार्य हेतु मोहल्ले या वार्ड की स्वयंसेवी एवं सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी आगे आकर मदद करने के लिए प्रेरित करें।
     कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जिलो में कॉल सेंटर को 24 घंटे सक्रिय रखा जाए कॉल सेंटर से सूचना प्राप्त होने पर घर घर पर दवाई पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
    शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं आदि को प्रेरित कर भोजन के पैकेट बनवाने एवं वितरण की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जाए ताकि कोइ भी व्यक्ति भूखा ना रहे। सभी अत्यावश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दवाई की दुकान ,किराने की दुकान एवं फल सब्जियों की दुकान के सामने नगर निगम एवं नगरपालिका और ग्राम पंचायत के माध्यम से पेंट तथा चूने से निशान लगाए जाए। इससे खरीदी करने वाले व्यक्ति आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रख सके। ऐसी दुकान एवं संस्थाओं के खुले रहने का समय अधिक से अधिक हो ताकी किसी एक समय पर एक स्थान पर भीड़ लगने की संभावना कम हो।
     उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में माल परिवहन बिना बाधित किए चलता रहे ताकि वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। साथ ही पैकेजिंग मैटेरियल की परिवहन में भी बाधा नहीं आए और माल परिवहन से संबंधित वाहनों को चेक पॉइंट पर भी नहीं रोका जाए सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि अत्यावश्यक वस्तु एवं दैनिक उपयोगी एवं मार्केट में दवाइयां सामान्य कीमत पर मिल सके। उन्होंने अधिक कीमत वसूल करने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए।
     उन्होंने डॉक्टर नर्स तथा आवश्यक कार्य करने वाले अमले को पर्याप्त सुरक्षा  आवागमन एवं आवश्यक सुविधा मिल सके यह सुनिश्चित किया जाए। सब्जी मंडियों में अनावश्यक भीड़भाड़ ना इकठ्ठा होने दे। सब्जी मंडियों से केवल रिटेल व्यापारी ही सब्जियां खरीदें उपभोक्ता नहीं ।होम डिलीवरी, टेक होम सुविधाओं का जनता के बीच विभिन्न प्रचार माध्यमों से अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि लोगों को सामान लेने के लिए घर से बाहर ना आना पड़े।
     उन्होंने निर्देश दिए कि फसल कटाई में लगे मजदूरों एवं हार्वेस्टर को आवश्यक सुविधा प्रदान की जाए ताकि फसल कटाई प्रभावित ना हो। हार्वेस्टर के आवागमन को ना रोका जाए। सभी जिले फसल कटाई के संबंध में आवश्यक गाइडलाइन जारी करें तथा उसे ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाएं किसानों को मंडी में s.m.s. से बुलाने, उपार्जन केंद्रों की स्थापना तथा मंडियों की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों का कड़ाई से पालन हो। वह जिले ,जहां रेलवे के रेक पॉइंट है वहां कार्य कर रहे हम्मलो एवं मजदूरों की भी मेडिकल स्क्रीनिंग करा ली जाए। यह सुनिश्चित करें कि रेक समय पर खाली हो ताकि प्रदेश में खाद बीज यूरिया आदि की कमी ना हो ।
    प्रदेश के सभी प्राइवेट अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स को कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के अभियान में जोड़ा जाए। विदेश से आने वाले एवम् अन्य राज्यों से यात्रा कर आए नागरिकों/ यात्रियों की शत-प्रतिशत पहचान और स्क्रीनिंग की जाए। मेडिकल मोबाइल यूनिट ,रैपिड रिस्पांस टीम को पूरी तरह तैयार एवं सक्रिय रखा जाए। आइसोलेशन वार्ड एवं आइसोलेशन सेंटर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े अमले के लिए उनके शासकीय पहचान पत्र को ही पास की भांति उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए है।


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