जिले की उदयपुरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कैलकच्छ के सरपंच को जांच में दोषी पाये जाने पर पद से पृथक किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अवि प्रसाद ने पंचायतीराज अधिनियम की धारा 40 के तहत ग्राम पंचायत केलकच्छ के सरपंच श्री रामपाल राजपूत को पद से पृथक करने का आदेश जारी किया है। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यां में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायतों की जॉंच कराने पर प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार दोषियों की सुनवाई करते हुये यह कार्यवाही की गई है।
कैलकच्छ ग्राम पंचायत के सरपंच को किया पद से पृथक -
Thursday, March 05, 2020
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