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jउपभोक्ताओं को अप्रैल, मई का अग्रिम खाद्यान्न वितरण माह मार्च में किया जा रहा है

संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता सरंक्षण विभाग के संचालक श्री अभिनाश लावनिया के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को माह अप्रैल एवं मई 2020 का अग्रिम खाद्यान्न वितरण माह मार्च 2020 में एक साथ तीनों माहो का वितरण 1 मार्च 2020 से किया जाएगा। भिण्ड जिले के राशन उपभोक्ताओं को माह मार्च, अप्रैल एवं मई का राशन मार्च 2020 में एक साथ देने की व्यवस्था की गई है।
    कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने बताया कि संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति के निर्देश अनुसार भिण्ड जिले के राशन उपभोक्ताओं को माह मार्च, अप्रैल एवं मई का आवंटन मार्च में ही देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से पात्र परिवारो को 1 मार्च 2020 से राशन का वितरण प्रारंभ कराया जाए। माह मार्च 2020 में पात्र हितग्राहियों को माह मार्च 2020 की सामग्री के साथ-साथ माह अप्रैल एवं माह मई 2020 का खाद्यान्न भी वितरण कराया जाए, परन्तु शक्कर एवं केरोसिन का वितरण उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त माहवार प्राप्त किया जा सकेगा। कलेक्टर ने कहा कि पीओएस मशीन पर प्रत्येक माह की पृथक-पृथक पात्रता प्रदर्शित कराई जाएगी। दुकान पर प्रदाय सामग्री का वितरण किया जाए, ताकि परिवारों को बार-बार राशन प्राप्त करने हेतु दुकान पर न आना पडे।
    कलेक्टर ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को एक मुश्त राशन प्राप्त करने हेतु बायोमेट्रिक सत्यापन एक ही बार कराना होगा। राशन वितरण करते समय पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से जारी माह वार पृथक-पृथक पावती रसीद उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र हितग्राही को पीओएस मशीन से ही राशन वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए। राशन सामग्री के अग्रिम प्रदाय एवं वितरण की सतत मॉनीटरिंग की जाए। Aepds पोर्टल पर प्रदाय एवं वितरण सामग्री की जानकारी दुकानवार ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी। सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर तीनों माह के एक मुश्त राशन वितरण की सूचना प्रदर्शित कराई जाए। वितरण हेतु प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसकी निगरानी में प्रदाय सामग्री का सत्यापन एवं वितरण कराया जाए। यहां यह स्पष्ट निर्देश है कि माह मई 2020 की सामग्री भी 20 मार्च 2020 तक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दुकानों पर पहुंचाई जाएगी। अर्थात नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा माह अप्रैल व मई 2020 की सामग्री दुकानों पर एक साथ पहुंचाई जानी है। अतः दुकान पर भण्डारण हेतु रिक्त स्थान बनाने हेतु यह आवश्यक है कि समस्त उपभोक्ताओं को 1 मार्च 2020 से तीनो माह का एक साथ राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए।


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