लॉटरी एवं ई.टेण्डर/क्लॉज बिड एवं ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा
म.प्र. राजपत्र (असाघारण) क्र. 77 भोपाल, मंगलवार, 25 फरवरी 2020, वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की गई है कि वर्ष 2020-21 के लिये अर्थात 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये राजगढ़ जिले में वर्ष 2019-20 में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2019-20 के वार्षिक मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2020-21 हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित किया। प्रचलित व्यवस्था अनुसार अर्थात् नवीनीकरण, लॉटरी एवं ई.टेण्डर क्लॉज बिड एवं ऑक्शन के माध्यम से किया जायगा। वर्ष 2020-21 हेतु राजगढ़ जिले के समस्त 43 देशी/विदेशी मदिरा एकल समूहों की कुल 157 मदिरा दुकानों का कुल आरक्षित मूल्य 14,93,819,375 निर्धारित किया हैं। नवीनीकरण की प्रक्रिया 29 फरवरी 2020 से प्रारंभ की जा चुकी हैं। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय से 29 फरवरी 2020 को प्रात: 10:30 बजे से 05 मार्च 2020 को सायंकाल 05:30 बजे तक क्रय कर आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति कर जिला कार्यालय में 29 फरवरी 2020 को प्रात: 11:00 बजे से 05 मार्च 2020 को सायंकाल 06 बजे तक, जमा किये जा सकते हैं।
मदिरा दुकानों के निष्पादन से संबंधित जानकारी www.govtpressmp.nic.in से एवं राजगढ़ जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा के निष्पादन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय से (अवकाश के दिनो सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती हैं।