Type Here to Get Search Results !

होली एवं रंगपंचमी के त्यौहार पर मदिरा क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित

धार ---जिला दण्डाधिकारी श्रीकांत बनोठ द्वारा होली (धुलेण्डी) एवं रंगपंचमी का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाने हेतु कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। उन्होने अवगत कराया कि जिले में दस मार्च को होली (धुलेण्डी) तथा 14 मार्च को रंगपंचमी का त्यौहार मनाया जाऐंगा। इस दौरान 9 मार्च की रात्रि 11.30 बजे से दस मार्च को सायंकाल 4 बजे तक तथा रंगपंचमी के त्यौहार के लिए 13 मार्च की रात्रि 11.30 बजे से सायंकाल 4 बजे तक की समयावधि हेतु धार जिले की देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की समस्त मदिरा दुकानों तथा समस्त एफएल-3 (होटल बार)  तथा वाईन रिटेल आऊटलेट को बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.