Type Here to Get Search Results !

दिव्‍यांगजन वृत्तिकर में छूट के लिए आवेदन करें

म.प्र.शासन, वाणिज्‍यक कर विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा मध्‍यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम 1995 धारा 6 के अंतर्गत नि:शक्‍त व्‍यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत चिकित्‍सा प्राधिकारी द्वारा इस इस प्रयोजन के लिये जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करने पर एवं वृत्तिकर से छूट का दावा किये जाने पर 31 मार्च 2020 तक के लिये वृत्तिकर से छूट प्रदान की गई है।
     दिव्‍यांग कर्मचारियों द्वारा एक अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिये वृत्तिकर से छूट का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जिला मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्‍वप्रमाणित फोटोकापी सहित संबंधित कार्यालय प्रमुख के माध्‍यम से आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग, जिला नीमच में कर सके हैं।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.