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धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी /कटनी

कटनी /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शशिभूषण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिले की सीमा के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। होलिका दहन, होली (धुरेड़ी) एवं रंग पंचमी को लेकर संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने को दृष्टिगत रखते हुये कानून व्यवस्था का सुचारु रुप से संचालन, साम्प्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने एवं असमाजिक एवं शरारती तत्वों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की दृष्टि से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति के सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, वॉट्सएप, ट्वीटर, हाईटेक एसएमएस व इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक और सामाजिक, जातिगत विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेश का प्रसार नहीं किया जायेगा, जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने का अवसर प्राप्त हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबंल संभावना हो।
    आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों आदि में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे फॉर्म नम्बर 3 में जान-माल सुरक्षा हेतु स्वीकृत शस्त्र एवं फॉर्म नंबर 5 में फसल सुरक्षा हेतु स्वीकृत लायसेन्सों में दर्ज शस्त्रों, फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, बरछी, त्रिशूल इत्यादि के साथ आना-जाना अथवा उनका सार्वजनिक स्थल पर उपयोग व प्रदर्शन करने को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक की अवधि के लिये प्रभावशील होगा। साथ ही इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


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