अधिक मूल्य पर सामग्री बेचने पर होगी आपराधिक कार्यवाही
नोवेल कोराना वायरस कोविद-19 संक्रमण के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए घोषित लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थ, दवाएं तथा अन्य आवश्यक सामग्री को निर्धारित मूल्य से अधिक राशि में बेचने पर कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आपराधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई व्यापारी अवसर का लाभ उठाकर सामग्री निर्धारित दर से अधिक कीमत में बेचता है तो उसके विरूद्ध ईसी एक्ट एवं चोर बाजारी नियंत्रण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। बेगमगंज में पारस मेडिकल स्टोर संचालक श्री विवेक जैन पर पांच रूपए कीमत का मास्क 25 रूपए में बेचने पर एसडीएम श्री संजय उपाध्याय ने ईसी एक्ट तथा चोर बाजारी नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।