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6 माह से पुराने लंबित प्रकरणों को 31 मार्च तक निपटायें

राजस्व समीक्षा बैठक में भोपाल कलेक्टर के निर्देश'


 



    कलेक्ट्रेट में सम्पन्न राजस्व समीक्षा बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीमांकन, बटवारा, नामांतरण के 6 माह पुराने प्रकरणों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से निपटाया जाए। आर आई ,पटवारी सप्ताह में 3 दिन अनिवार्य रूप से इन प्रकरणों पर कार्रवाई करें और उसकी रिपोर्ट  तहसीलदार और एसडीओ को उपलब्ध कराएं।
    कलेक्टर ने कहा कि भोपाल जिले में सीमांकन, बंटवारा, नामान्तरण  के प्रकरणों को निपटाने की दर  90 प्रतिशत से अधिक करना है किसी भी एसडीओ के पास अधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ कलेक्टर श्री पिथोड़े ने एसडीएम को कहा कि  अपने कार्यालय में जो भी नवाचार कर रहे हैं उसके संबंध में सभी को अवगत कराएं। एसडीएम राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि जो भी भूमि या डायवर्सन के प्रकरण आते हैं उसके संबंध में पानी निकासी, ड्रेनेज, रोड आदि संबंधी सभी विषयों को देखने के बाद ही प्रकरणों में  स्वीकृति दी  जा रही है। एसडीएम श्री जमील ने बताया कि ऑफिस में आने वाले आवेदकों के लिए आरओ वाटर और बैठने की उन्होंने व्यवस्था की है। इसके साथ ही अन्य एसडीएम ने भी नवाचार के संबंध में जानकारी दी।

     बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जिले में जितने भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। सभी आवेदनों को ऑनलाइन किया जाए, इसके साथ ही सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों के सर्वे कर शासकीय भूमि का डाटा तैयार करें उसका रिकॉर्ड जमा कराएं। कलेक्टर ने राजस्व वसूली के सम्बंध में  निर्देश दिए हैं कि शिविर लगाकर डायवर्सन प्रकरणों की राशियों को जमा कराया जाए।
    बैठक में अपर कलेक्टर, तहसीलदार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


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