आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि ने सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को 31 मार्च 2020 तक सीवरेज का शत-प्रतिशत उपचार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रारंभ होने तक सभी नालियों एवं सीवरेज उत्पन्न करने वाले स्त्रोतों का स्थानीय उपचार करें।
सीवरेज का उपचार नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
सीवरेज का समय पर उपचार नहीं करने पर गंगा नदी के प्रकरण में जारी निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति देनी होगी। स्थानीय उपचार नहीं करने पर प्रति नाली प्रतिमाह 5 लाख रूपये और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) नहीं प्रारंभ होने पर प्रति एस.टी.पी. प्रतिमाह 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड का प्रावधान है। एन.जी.टी. के आदेशानुसार एस.टी.पी. प्रारंभ होने की तिथि 31 मार्च 2021 है।