Type Here to Get Search Results !

31 मार्च के बाद नहीं होगा वीएस-4 वाहनों का पंजीयन

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के समस्त डीलरों को उनके शोरूम से विक्रय वीएस-4 वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक कम्प्यूटर में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के पश्चात पंजीयन के लिए वीआईडी भले ही 31 मार्च 2020 के पूर्व की जा चुकी हो लेकिन यदि उसका पंजीयन नहीं किया जा सका है तो ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च 2020 के पश्चात पंजीयन नहीं किया जा सकेगा।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.