कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धाराओें के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 14 मार्च रंगपंचमी को विदिशा जिले अंतर्गत संचालित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानो को सायंकाल चार बजे तक जबकि सिरोंज तहसील के अंतर्गत संचालित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानो को 14 मार्च को सम्पूर्ण दिवस बंद किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। उक्त अवधि में मदिरा क्रय-विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः निषेध रहेगा। संबंधितों को जारी आदेश का कढाई से पालन कराने के भी निर्देश प्रसारित किए गए है। उक्त अवधि मेंं यदि कही कोई मदिरा का विक्रय अवैध करते पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ आबकारी नियमों के तहत कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।
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