वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री दीपक कुमार जैन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारी उनके अधिनस्थ कार्यालय के कर्मचारियों एवं उनके परिवार सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाने हेतु कर्मचारियों के सदस्यों का डाटा 03 कार्य दिवस में अनिवार्य रूप से अद्यतन कराकर पूर्णं कराएं।
उन्होंने बताया कि जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी उनके अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त कर्मचारियों का एवं उनके परिवार का डाटा अद्यतन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपने परिवार का वितरण सॉफ्टवेयर में स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शासन के निर्देशों के तहत आश्रित परिवारों के सदस्यों का विवरण आईएमएमआईएस सॉफ्टवेयर में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों द्वारा दिये गए सदस्यों के विवरणों का सत्यापन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाकर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में भी चस्पा किया जाए। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों का विवरण, नाम, जन्मतिथि, कर्मचारी के साथ संबंध, बैंक विवरण, सदस्य का पता आदि जानकारी अपलोड कर जोडा जा सकता है।
स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाने हेतु कर्मचारियों के सदस्यों का डाटा अनिवार्य रूप से अद्यतन कराकर पूर्णं कराएं
Saturday, February 29, 2020
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