Type Here to Get Search Results !

कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका

JNU के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार  के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने के मामले को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.


नई दिल्ली. JNU के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार  के खिलाफ राजद्रोह से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है. दरअसल, इस मामले में दिल्‍ली सरकार की ओर से अभी तक मुकदमा चलाने को मंजूरी नहीं मिली है. इसको लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी. वकील अमित साहनी ने याचिका दाखिल कर इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी. याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट एक समय-सीमा तय करे जिसके तहत राज्य सरकार राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दे. हालांकि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा की ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने याची को इस बाबत निचली अदालत में जाने को कहा है.

इससे पहले 19 फरवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट को बताया था कि अभी तक इस मामले में दिल्ली सरकार ने केस चलाने की इजाजत नहीं दी है. जज ने सरकारी वकील से पूछा था कि क्या आपने दिल्ली सरकार को केस चलाने की इजाजत देने के लिए रिमाइंडर नोटिस दिया है? इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि रिमाइंडर नोटिस नहीं दिया गया है. बता दें कि 9 फरवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात अन्‍य लोगों को आरोपी बनाया था. सरकारी वकील ने कोर्ट को रिमाइंडर नोटिस राज्य सरकार के पास लंबित होने की जानकारी दी थी. कोर्ट ने पुलिस से एक महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया.


क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद की कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात कश्मीरियों को भी आरोपी बनाया गया है.


इन्‍हें बनाया गया है गवाह
इस मामले में सभी कश्मीरी छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन इन्हें बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट किया गया है. इनके खिलाफ चार्जशीट में 124A (राजद्रोह), 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120B जैसी धाराएं लगाई गई हैं. स्पेशल सेल ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और अभियोजन से भी बातचीत की थी. मामले में ABVP के कार्यकर्ताओं और जेएनयू के सुरक्षाकर्मियों को गवाह बनाया गया है.

इन कश्मीरी छात्रों को बनाया गया है आरोपी


जानकारी के मुताबिक उमर खालिद के खिलाफ धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज किया गया है. इनके अलावा 36 लोग ऐसे थे, जिन्हें जांच के दायरे में रखा गया था. इनमें यूनिवर्सिटी के छात्र और सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. चार्जशीट में कश्मीरी छात्रों को भी आरोपी बनाया गया है. आरोपी बनाए गए कश्मीरी छात्रों के नाम आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली, और खालिद बशीर भट्ट के नाम शामिल हैं.


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.