माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी द्वारा आरोपी नफीस खाँ आयु 38 वर्ष आत्मज नौसे खाँ निवास जिन्सी चौराहा म.न. 9 गली नंबर 2 जहागीराबाद, भोपाल, थाना बम्होरी जिला रायसेन म.प्र., को धारा 379 भा.द.सं. में दोषी पाते हुए आरोपी को तीन वर्ष का कठिन कारावास एवं दो सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का कठिन कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिलवानी जिला रायसेन ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि तहसील सिलवानी में बीएसएनएल प्रभारी के रूप में पदस्थ फरियादी जगपाल सिंह सेंगर को बम्होरी से सूचना प्राप्त हुई कि बम्होरी में टेलीफोन एक्सचेंज टावर के पास रखा सामान 14 नग टावर सफेद रंग के कोई अज्ञात चोर दिनांक 31 जनवरी 2014 को रात्रि के समय चुरा कर ले गया है। जिस पर फरियादी द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया एवं इसके पश्चात फरियादी द्वारा 04 जनवरी 2014 को घटना की सूचना थाना बम्होरी में दी गई जिसपर थाना बम्होरी के अप. क्र. 01/14 के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई एंव प्रकरण विवेचना में लिया गया। इसी दौरान थाना सिलवानी द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 04 जनवरी 2014 को थाने के सामने से एक ट्रक क्र. एमपी 11 ए 7959 को मय आरोपी नफीस के पकडा गया एंव ट्रक में शासकीय टेलीफोन का सामान प्रतीत होने से आरोपी को मय ट्रक के थाना लाया गया। इसके बाद टेलीफोन विभाग से ट्रक में भरे सामान का सत्यापन कराने के अपरांत ट्रक में भरे सामान 14 नग टावर को मय ट्रक के जप्त किया गया एवं आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया गया एवं तत्संबंध में इस्तगासा क्र. 1/14 अंतर्गत 41 (41) (4) द.प्र.स. संदेह आधार अतंर्गत धारा 379 भा.द.स. में प्रकरण दर्ज आरोपी को गिरफतार किया गया। इस संबंध में रोजनामचा सान्हा में सूचना दर्ज कर तत्पश्चात केस डायरी असल अपराध में संलग्न करने हेतु थाना बम्होरी भेजी गई। तत्पश्चात थाना बम्होरी द्वारा आरोपी की फार्मल गिरफतारी की गई एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखवद्ध किये गये एवं अन्वेषण पूरा होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।
चोरी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास एवं जुर्माना -
Monday, February 24, 2020
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