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बोर्ड परीक्षाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू

 पन्ना --- जिले में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखने, परीक्षाओं की पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वनीयता सुनिश्चित करते हुए परीक्षाएं निर्भीक एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा 144 धारा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह जिले के संवेदनशील/अतिसंवेदशील 47 परीक्षा केन्द्रों में लागू होगी। सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अनुसार निषेधाज्ञा जैसे चुनाव के समय मतदान केन्द्रों आसपास लगाई जाती है उसी तरह परिवर्तित किया जाना उचित होगा।
    जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के 47 परीक्षा केन्द्र जो संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील श्रेणी में आते हैं उन केन्द्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा के उपरांत यह व्यवस्था की गयी है। जिससे असामाजिक तत्वों, गुण्डा तत्वों की नकल गतिविधियों के बगैर आम परीक्षार्थी शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दे सकें। धारा 144 जिले के 47 परीक्षा केन्द्रों में 02 मार्च से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगी। इन परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थी तथा परीक्षा के लिए तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आसपास परिधि में प्रवेश नही करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आसपास शांति भंग करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा केन्द्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी ध्वनि विस्तारक का संचालन नही किया जा सकेगा। यह आदेश 01 मार्च से 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगा


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