मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. पाण्डेय ने समस्त मेडिकल स्टोर के संचालकों को चेतावनी दी है कि वे स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना मेडिकल स्टोर में क्लीनिक का संचालन न करें। प्राय: देखा गया है कि मेडिकल स्टोर में आये दिन जिले के बाहर के डॉक्टर को बिना अनुमति के मेडिकल स्टोर में मेडिकल क्लीनिक संचालित करायी जा रही है। यह म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार के एक्ट 1973 के नियमों की अवहेलना है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पाण्डेय ने चेतावनी दी है कि यदि मेडिकल स्टोर में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार से क्लीनिक का संचालन किया जा रहा तो तीन दिवस के अंदर अवगत करायें अन्यथा मेडिकल स्टोर के संचालक के विरूद्ध संवैधानिक कार्यवाही कर क्लीनिक को सील बंद कर दिया जायेगा। साथ ही मेडिकल स्टोर के लायसेंस को निरस्त करने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
बिना अनुमति क्लीनिक संचालन पर सील किया जायेगा -
Wednesday, February 26, 2020
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