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बेलगाम ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर होगी कार्यवाही -

माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 02 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। मंडल द्वारा परीक्षाओं के शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य प्रभावित न हो इसके लिए कोलाहल नियंत्रण हेतु माननीय् उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा बेलगाम ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्यवाही करने के निर्देश सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को दिए गए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की सशर्त अनुमति क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा दी जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों व अनुमति का शर्तो का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंध सम्पूर्ण जिले में 01 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगा।
    ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे मध्य की दी जाएगी। डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।


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