दिनांक 01 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक जिले में बाल श्रम रोकथाम अभियान हेतु एक्शन मंथ कार्यक्रम अंतर्गत विशेष एवं सतत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विकास खण्ड बालाघाट में दिनांक 20 फरवरी 2020 को महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, विभाग से विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं चाईल्ड लाईन का संयुक्त अभियान चलाया गया।
अभियान में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) से श्री विनोद बरमैया, श्रीमति रचना गुप्ता, श्री दुर्गेश ठाकुर, श्री आशीष सिंगौर एवं श्री नीरज स्वामी श्रम विभाग से सुश्री वंदना उईके, विशेष किशोर पुलिस इकाई से श्रीमति रेहाना खान एवं चाईल्ड लाईन से श्री शिवगिरी गोस्वामी शामिल रहे। अभियान के तहत विकास खण्ड लालबर्रा के विभिन्न दुकानों, आटो गैरेज, हॉटल, पानठेलों में जाकर पॉम्पलेट्स एवं स्टीकर लगाये गये एवं संचालकों को बाल श्रम अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई एवं समझाईश दी गई। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से किसी भी प्रकार का कार्य करवाना अपराध है एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष के बालकों से कार्य करवाने से पूर्व श्रम विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष से कम उम्र के बालको से जोखिम युक्त कार्य एवं 6 घंटे से अधिक कार्य करवाना अपराध है।
इस अभियान में बाल श्रम, बालकों के भिक्षावृत्ति को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए इसके दुष्परिणामों को विस्तार से बताया गया एवं ऐसे बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जनसामान्य से अपील की गई।
बाल श्रम रोकथाम अभियान अंतर्गत एक्शन मंथ कार्यक्रम वालाघाट
Sunday, February 23, 2020
0